अपना वोटर आई कार्ड ऐसे बनवाएं - Apna Voter Id Card aise banwaye
वोटर कार्ड बनाने की विधि How to apply Voter ID Card Online ऑनलाइन घर बैठे भी बनवा सकते हैं कलर वोटर आईडी कार्ड, वोटर कार्ड ऑनलाइन आवेदन Online method of building your Voter Card अपना वोटर आई कार्ड बनवाने का
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banwaye वोट कार्ड कैसे बनवाएँ?
हमारे देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग वोट डालने के हकदार हैं। लेकिन कई लोग इस वजह से इस हक से वंचित रह जाते हैं कि उन्हें वोटर आई-कार्ड बनवाने का काम झंझट भरा लगता है।
क्यों जरूरी है वोटर आई-कार्ड
वोटर आई-कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जिसका इस्तेमाल न सिर्फ वोट डालने के लिए, बल्कि दूसरे कामों में भी पहचान बताने के लिए भी किया जाता है, मिसाल के लिए बैंक में अकाउंट खुलवाना, मोबाइल का प्रीपेड या पोस्टपेड कनेक्शन लेना, कार फाइनैंस कराना आदि।
वोटर आई-कार्ड बनाने के लिए कोई फीस नहीं ली जाती है।
कौन बनवा सकता है
जो भारत का नागरिक हो।
जिसकी उम्र 01 जनवरी 2013 को 18 साल या ज्यादा हो जाए।
जो दिवालिया या पागल घोषित न हो।
किस काम के लिए कौन-सा फॉर्म
फॉर्म-6: वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने और वोटर आई-कार्ड बनवाने के लिए।
फॉर्म-7: वोटर लिस्ट से नाम कटवाने या किसी शिकायत के लिए।
फॉर्म-8: बने हुए वोटर कार्ड में संशोधन के लिए।
फॉर्म-8ए: एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर मकान बदलने पर नए पते पर वोटर कार्ड बनवाने के लिए।
फॉर्म-6ए: एनआरआई के लिए।
नोट: अगर आप एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे में मकान बदलते हैं तो आपको एड्रेस बदलवाने के लिए फॉर्म 6 भरना होता है।
ये भी जरूरी
फॉर्म-6 का कॉलम नंबर-4 भरना जरूरी है। इसमें अप्लाई करने वाले को अपना पिछला अड्रेस बताना होगा।
अप्लाई करनेवाले को यह भी बताना होगा कि पहले से उसका कोई वोटर कार्ड बना हुआ है या नहीं।
18 से 21 साल तक के वोटर को फॉर्म भरते वक्त अपनी उम्र का भी प्रूफ देना होगा।
21 साल से ज्यादा उम्र वालों को एज प्रूफ देने की जरूरत नहीं।
कौन-से कागजात जरूरी
हाल में खींची गई दो कलर फोटो
एज प्रूफ
अड्रेस प्रूफ
अड्रेस प्रूफ में क्या
नैशनलाइज्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस की करंट पास बुक।
राशन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर/पानी/बिजली/टेलिफोन/ गैस कनेक्शन का बिल, जिसमें आपके घर का अड्रेस हो। यह बिल या तो ऐप्लिकेंट के नाम से या फिर उसके पैरंट्स के नाम से होना चाहिए।
नोट: अगर अड्रेस प्रूफ के तौर पर राशन कार्ड पेश किया जाए, तो उसके अलावा ऊपर दिए गए दूसरे दस्तावेजों में से एक और प्रूफ भी जमा करना होगा।
दिल्ली के अलावा एनसीआर के बाकी जिलों में समरी रिविजन का काम चलने की वजह से फिलहाल फॉर्म-6 जमा नहीं किए जा रहे हैं। यह काम 15 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद इलेक्शन कमिशन के आदेश के मुताबिक वोटर आई-कार्ड बनवाने के लिए नई तारीखों की घोषणा होगी।
एज प्रूफ में क्या
म्युनिसिपल ऑफिस या रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ्स ऐंड डेथ्स के जिला ऑफिस से जारी बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं का सर्टिफिकेट, जिस पर उम्र दर्ज हो।
अगर इनमें से कोई दस्तावेज न हो तो पहले से वोटर लिस्ट में शामिल माता या पिता में से कोई एक अपने साइन के साथ उम्र का डिक्लेरेशन दे सकते हैं। यह डिक्लेरेशन एक निश्चित फॉर्मेट में होता है, जिसे फॉर्म के साथ हासिल किया जा सकता है।
25 साल से ज्यादा हैं तो
इलेक्शन कमिशन का मानना है कि 25 साल से ज्यादा उम्र के लोग आमतौर पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा लेते हैं, इसलिए अगर आप पहली बार वोटर लिस्ट में नाम शामिल करा रहे हैं और आपकी उम्र 25 साल या उससे ज्यादा है तो आपको अलग-से एक एफिडेविट जमा करना होगा, जिसमें लिखा होगा कि पूरे देश में आपका नाम कहीं भी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है।
साथ रखें ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट
जरूरी किसी भी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं, अलबत्ता फॉर्म जमा करते समय उनकी ऑरिजिनल कॉपी साथ रखें।
फॉर्म में दिए गए पते पर अगर आपसे मुलाकात न हो तो बीएलओ तीन बार तक आते हैं।
डिक्लेरेशन में अपने साइन के नीचे मोबाइल नंबर भी दे देना ठीक रहता है ताकि जरूरत पड़ने पर बीएलओ आपसे संपर्क कर सकें।
गलती सुधारने के लिए
कई बार वोटर लिस्ट या वोटर आई-कार्ड में नाम, पिता का नाम, एज, या अड्रेस गलत प्रिंट हो जाता है।
ज्यादातर केस में अगर वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी है तो स्वभाविक रूप से वोटर आई कार्ड में भी गड़बड़ी हो जाती है। इसे चेंज कराने के लिए फॉर्म-8 भरना होता है।
इसमें फोटो लगाने की जरूरत नहीं होती।
फॉर्म-8ए भरते वक्त अड्रेस प्रूफ के तौर पर किराए का मकान हो तो रेंट अग्रीमेंट जमा करना होगा और अगर आपने मकान खरीदा है तो सेल डीड की कॉपी लगानी होगी।
कब भरा जाएगा फॉर्म-6
इलेक्शन ऑफिस वक्त-वक्त पर इलेक्टोरल रोल में नाम डलवाने के लिए रिवीजन प्रोग्राम का ऐलान करता रहता है।
इस रिवीजन प्रोग्राम के दौरान इलेक्टोरल रोल के ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद ही ऐप्लिकेशन फॉर्म भरा जाएगा।
इलेक्टोरल रोल के रिवीजन का प्रोग्राम क्षेत्र के अखबारों और दूसरे जरियों से प्रचारित किया जाता है।
वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए फॉर्म-6 साल में किसी भी वक्त भरा जा सकता है। लेकिन रिवीजन प्रोग्राम के अलावा नाम शामिल करने के लिए ड्यूप्लिकेट फॉर्म ही भरा जाएगा।
रिवीजन प्रोग्राम के दौरान फॉर्म भरने के लिए अस्थाई तौर पर कई सेंटर बनाए जाते हैं, जो आम तौर पर पोलिंग स्टेशनों पर होते हैं।
रिवीजन प्रोग्राम के अलावा फॉर्म केवल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ही भरे जाएंगे।
फॉर्म-6 भरने में होने वाली गलतियां
लोग अक्सर डिक्लेरेशन वाला कॉलम भरना छोड़ देते हैं। ऐसा होने पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है।
फॉर्म भरने वाले के लिए अपना साइन करना जरूरी है, नहीं तो फॉर्म नामंजूर कर दिया जाता है।
कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई
दिल्ली इलेक्शन ऑफिस की वेबसाइट ceodelhi.gov.in पर राइट साइड में Enrol Online पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है।
यहां अप्लाई करने से आपको वोटर आई-कार्ड 25 जनवरी के बाद मिल जाएगा।
यहां क्लिक करने के बाद आपको न्यू यूजर के तौर पर साइन अप करना होगा। इसके लिए राइट में नीचे New User! Sign Up! पर क्लिक करें।
फॉर्म के साथ आपको अपनी लेटेस्ट फोटो स्कैन करके अटैच करनी होगी।
इसके बाद अड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ स्कैन कर लगाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो ये दोनों दस्तावेज लेने बीएलओ (बूथ लेवल अफसर) आपके घर आ जाएंगे।
यहीं वह आपसे फॉर्म पर साइन पर कराकर ले जाएंगे। इससे यह साबित होगा कि फलां वोटर यहां रहता है।
आप ceodelhi.gov.in राइट साइड में Enrol Online के नीचे Know your Booth Level Officer (BLO) पर क्लिक कर अपने इलाके के बीएलओ को जान सकते हैं।
कैसे करें ऑफलाइन अप्लाई
- 15 जनवरी के बाद अलग-अलग इलाकों में फॉर्म मिलने शुरू होंगे, जहां ऐप्लिकेशन दिया जा सकता है।
- इनके बारे में अखबारों में विज्ञापन दिए जाएंगे, जिनमें फॉर्म मिलने के सेंटरों की भी जानकारी दी जाएगी।
- फॉर्म पर अपनी हाल में खींची गई एक कलर फोटो लगानी होगी।
- साथ ही ऊपर बताए बाकी जरूरी दस्तावेज भी जमा कराने होंगे।
नोट: अड्रेस प्रूफ में अगर पहले दिए गए दस्तावेजों में से कोई नहीं हो, तो 50 पैसे का पोस्ट-कार्ड अपने पते पर खुद ही पोस्ट कर लीजिए। आपको मिलने के बाद वह अड्रेस प्रूफ का काम करेगा।
हेल्पलाइन
वोटर आई-कार्ड से जुड़ी किसी भी जानकारी या शिकायत दर्ज कराने के लिए कॉल करें: 1800110600 (टोल फ्री) या 011-29949365 पर। यह नंबर हफ्ते के सातों दिन सुबह 9 से शाम 6 बजे तक काम करता है।
कब और कहां से मिलेगा
- करीब एक महीने में आपका वोटर कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा।
- वोटर कार्ड लेने के लिए आपको अपने इलाके के वोटर सेंटर में जाना होगा। अपने इलाके के असिस्टेंट इलेक्शन रजिस्ट्रेशन अफसर (वोटर सेंटर का इंचार्ज) का नाम, फोन नंबर और वोटर सेंटर का पूरा पता आप ceodelhi.gov.in में Know your Voters' Centre पर क्लिक कर जान सकते हैं।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा
कहां करें अप्लाई
वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए आपको अपने इलाके की तहसीलों (पते के लिए नीचे 'शिकायत कहां करें?' देखें) में जाना होगा।
नोएडा के लोग दादरी तहसील के अलावा नोएडा सेक्टर 19 स्थित सिटी मैजिस्ट्रेट के ऑफिस भी जा सकते हैं।
तहसील/सिटी मैजिस्ट्रेट ऑफिस में बूथ लेवल अफसर आपको फॉर्म फॉर्म-6 देगा।
वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए और वोटर आई कार्ड बनाने के लिए सिर्फ फार्म-6 भरने की जरूरत है।
इसमें सिर्फ एक कलर फोटो की जरूरत है।
इसे अड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ लगाकर बीएलओ के पास जमा कराना होगा। अड्रेस प्रूफ के तौर पर दूसरे दस्तावेजों के अलावा किराए के मकान में रहने वाले लोग रेंट अग्रीमेंट की कॉपी भी लगा सकते हैं।
बीएलओ उस अड्रेस पर आपके मिलने पर उस अड्रेस को वैरिफाई कर देंगे।
कहां करें शिकायत
अगर आपका वोटर आई-कार्ड नहीं बनता है तो फॉर्म जमा करने के वक्त जो रसीद दी गई है, उसे लेकर अपने तहसील के एसडीएम से शिकायत कर सकते हैं।
टाइमिंग
सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, कोई लंच टाइम नहीं। छुट्टी: रविवार, दूसरा शनिवार। एसडीएम का आम जनता से मिलने का टाइम: सुबह 10-12 बजे।
कहां से मिलेगा
- वोटर आई-कार्ड बनने के बाद बूथ लेवल अफसर इसे आपके घर तक पहुंचाएंगे।
वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने के लिए गाजियाबाद में ऑनलाइन की व्यवस्था अभी शुरू नहीं की गई है। लोगों को फॉर्म 6 भरकर ही देना पड़ेगा।
टाइमिंग
सोमवार से शनिवार, सुबह 9 से शाम 4 बजे तक। लंच: 1:30-2 बजे तक। छुट्टी: रविवार व सरकारी छुट्टियां।
फॉर्म भरकर दो पासपोर्ट साइज फोटो, अड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ के साथ आपको यहीं जमा कराना होगा।
कहां से मिलेगा
बीएलओ वोटर आई-कार्ड आपके घर तक पहुंचाएगा।
कहां करें शिकायत
अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं होता तो आप बीएलओ, तहसीलदार और जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी से लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी से बात कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए अथॉराइज्ड अफसर जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी (चुनाव कार्यालय, गाजियाबाद कलक्ट्रेट) ही हैं और किसी के पास भी की गई शिकायत आखिरकार उन्हीं की टेबल पर आएगी।
अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम है लेकिन वोटर आई-कार्ड आप तक नहीं पहुंचा है तो आप ऊपर लिखे अधिकारियों में से किसी के पास सादे कागज पर अर्जी दायर कर सकते हैं। उस अर्जी पर ही इलेक्शन डिपार्टमेंट आपका वोटर आई-कार्ड बनवाकर आप तक पहुंचाएगा।
इन अधिकारियों के अलावा आप शिकायत दर्ज कराने के लिए इलेक्शन ऑफिस के ऊपर दिए गए फोन नंबरों का इस्तेमाल हेल्पलाइन नंबर के तौर पर भी कर सकते हैं।
गुड़गांव
वोटर आई-कार्ड बनवाने के लिए मिनी सचिवालय स्थित डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस या बीएलओ को फॉर्म-6 भरकर देना होगा।
वोटर आई-कार्ड बनाने के लिए अभी ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है।
सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, लंच टाइम: 1:30 से 2 बजे तक, छुट्टी: रविवार और शनिवार।
वोटर आई-कार्ड फॉर्म www.eci.net.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
अड्रेस प्रूफ के तौर पर दूसरे दस्तावेजों के अलावा किराए के मकान में रहने वाले लोग रेंट अग्रीमेंट की कॉपी भी लगा सकते हैं। बीएलओ उस अड्रेस पर जाकर आपके मिलने पर उस अड्रेस को वैरिफाई कर देंगे।
कहां से मिलेगा
फॉर्म भरने के एक से डेढ़ महीने तक वोटर आई-कार्ड बनकर इलेक्शन ऑफिस में आ जाता है। यहीं से इसे हासिल किया जा सकता है। वोटर आई-कार्ड सीधे वोटर को ही मिलेगा और पोस्ट से इसे हासिल नहीं किया जा सकता। हाल में 01 अक्टूबर से 20 नवंबर तक चले विशेष अभियान के तहत जिन 45,364 वोटरों ने फॉर्म भरे थे, उन्हें उनका कार्ड 25 जनवरी से 3-4 दिन तक जिले के सभी 860 बूथों पर बांटा जाएगा।
अगर तय वक्त में वोटर आई-कार्ड बनकर न आए तो इसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी (मिनी सचिवालय स्थित डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस) और राज्य निर्वाचन आयुक्त से की जा सकती है।
नोट: अड्रेस प्रूफ में अगर पहले दिए गए दस्तावेजों में से कोई न हो, तो 50 पैसे का पोस्ट-कार्ड अपने पते पर खुद ही पोस्ट कर लीजिए। आपको मिलने के बाद वह अड्रेस प्रूफ का काम करेगा।
अपना कार्ड आप इलेक्शन ऑफिस से ले सकते हैं। कई बार इलेक्शन ऑफिस के बूथ लेवल ऑफिसर भी वोटर आई-कार्ड वोटरों तक पहुंचाते हैं।
अगर समय पर वोटर आई-कार्ड नहीं मिलता तो चुनाव तहसीलदार या जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीसी से शिकायत की जा सकती है। डीसी ऑफिस का फोन नंबर: 0129-2226604 / 2227936
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हमारे देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग वोट डालने के हकदार हैं। लेकिन कई लोग इस वजह से इस हक से वंचित रह जाते हैं कि उन्हें वोटर आई-कार्ड बनवाने का काम झंझट भरा लगता है।
क्यों जरूरी है वोटर आई-कार्ड
वोटर आई-कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जिसका इस्तेमाल न सिर्फ वोट डालने के लिए, बल्कि दूसरे कामों में भी पहचान बताने के लिए भी किया जाता है, मिसाल के लिए बैंक में अकाउंट खुलवाना, मोबाइल का प्रीपेड या पोस्टपेड कनेक्शन लेना, कार फाइनैंस कराना आदि।
वोटर आई-कार्ड बनाने के लिए कोई फीस नहीं ली जाती है।
कौन बनवा सकता है
जो भारत का नागरिक हो।
जिसकी उम्र 01 जनवरी 2013 को 18 साल या ज्यादा हो जाए।
जो दिवालिया या पागल घोषित न हो।
किस काम के लिए कौन-सा फॉर्म
फॉर्म-6: वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने और वोटर आई-कार्ड बनवाने के लिए।
फॉर्म-7: वोटर लिस्ट से नाम कटवाने या किसी शिकायत के लिए।
फॉर्म-8: बने हुए वोटर कार्ड में संशोधन के लिए।
फॉर्म-8ए: एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर मकान बदलने पर नए पते पर वोटर कार्ड बनवाने के लिए।
फॉर्म-6ए: एनआरआई के लिए।
नोट: अगर आप एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे में मकान बदलते हैं तो आपको एड्रेस बदलवाने के लिए फॉर्म 6 भरना होता है।
ये भी जरूरी
फॉर्म-6 का कॉलम नंबर-4 भरना जरूरी है। इसमें अप्लाई करने वाले को अपना पिछला अड्रेस बताना होगा।
अप्लाई करनेवाले को यह भी बताना होगा कि पहले से उसका कोई वोटर कार्ड बना हुआ है या नहीं।
18 से 21 साल तक के वोटर को फॉर्म भरते वक्त अपनी उम्र का भी प्रूफ देना होगा।
21 साल से ज्यादा उम्र वालों को एज प्रूफ देने की जरूरत नहीं।
कौन-से कागजात जरूरी
हाल में खींची गई दो कलर फोटो
एज प्रूफ
अड्रेस प्रूफ
अड्रेस प्रूफ में क्या
नैशनलाइज्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस की करंट पास बुक।
राशन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर/पानी/बिजली/टेलिफोन/ गैस कनेक्शन का बिल, जिसमें आपके घर का अड्रेस हो। यह बिल या तो ऐप्लिकेंट के नाम से या फिर उसके पैरंट्स के नाम से होना चाहिए।
नोट: अगर अड्रेस प्रूफ के तौर पर राशन कार्ड पेश किया जाए, तो उसके अलावा ऊपर दिए गए दूसरे दस्तावेजों में से एक और प्रूफ भी जमा करना होगा।
दिल्ली के अलावा एनसीआर के बाकी जिलों में समरी रिविजन का काम चलने की वजह से फिलहाल फॉर्म-6 जमा नहीं किए जा रहे हैं। यह काम 15 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद इलेक्शन कमिशन के आदेश के मुताबिक वोटर आई-कार्ड बनवाने के लिए नई तारीखों की घोषणा होगी।
एज प्रूफ में क्या
म्युनिसिपल ऑफिस या रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ्स ऐंड डेथ्स के जिला ऑफिस से जारी बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं का सर्टिफिकेट, जिस पर उम्र दर्ज हो।
अगर इनमें से कोई दस्तावेज न हो तो पहले से वोटर लिस्ट में शामिल माता या पिता में से कोई एक अपने साइन के साथ उम्र का डिक्लेरेशन दे सकते हैं। यह डिक्लेरेशन एक निश्चित फॉर्मेट में होता है, जिसे फॉर्म के साथ हासिल किया जा सकता है।
25 साल से ज्यादा हैं तो
इलेक्शन कमिशन का मानना है कि 25 साल से ज्यादा उम्र के लोग आमतौर पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा लेते हैं, इसलिए अगर आप पहली बार वोटर लिस्ट में नाम शामिल करा रहे हैं और आपकी उम्र 25 साल या उससे ज्यादा है तो आपको अलग-से एक एफिडेविट जमा करना होगा, जिसमें लिखा होगा कि पूरे देश में आपका नाम कहीं भी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है।
साथ रखें ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट
जरूरी किसी भी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं, अलबत्ता फॉर्म जमा करते समय उनकी ऑरिजिनल कॉपी साथ रखें।
फॉर्म में दिए गए पते पर अगर आपसे मुलाकात न हो तो बीएलओ तीन बार तक आते हैं।
डिक्लेरेशन में अपने साइन के नीचे मोबाइल नंबर भी दे देना ठीक रहता है ताकि जरूरत पड़ने पर बीएलओ आपसे संपर्क कर सकें।
गलती सुधारने के लिए
कई बार वोटर लिस्ट या वोटर आई-कार्ड में नाम, पिता का नाम, एज, या अड्रेस गलत प्रिंट हो जाता है।
ज्यादातर केस में अगर वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी है तो स्वभाविक रूप से वोटर आई कार्ड में भी गड़बड़ी हो जाती है। इसे चेंज कराने के लिए फॉर्म-8 भरना होता है।
इसमें फोटो लगाने की जरूरत नहीं होती।
फॉर्म-8ए भरते वक्त अड्रेस प्रूफ के तौर पर किराए का मकान हो तो रेंट अग्रीमेंट जमा करना होगा और अगर आपने मकान खरीदा है तो सेल डीड की कॉपी लगानी होगी।
कब भरा जाएगा फॉर्म-6
इलेक्शन ऑफिस वक्त-वक्त पर इलेक्टोरल रोल में नाम डलवाने के लिए रिवीजन प्रोग्राम का ऐलान करता रहता है।
इस रिवीजन प्रोग्राम के दौरान इलेक्टोरल रोल के ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद ही ऐप्लिकेशन फॉर्म भरा जाएगा।
इलेक्टोरल रोल के रिवीजन का प्रोग्राम क्षेत्र के अखबारों और दूसरे जरियों से प्रचारित किया जाता है।
वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए फॉर्म-6 साल में किसी भी वक्त भरा जा सकता है। लेकिन रिवीजन प्रोग्राम के अलावा नाम शामिल करने के लिए ड्यूप्लिकेट फॉर्म ही भरा जाएगा।
रिवीजन प्रोग्राम के दौरान फॉर्म भरने के लिए अस्थाई तौर पर कई सेंटर बनाए जाते हैं, जो आम तौर पर पोलिंग स्टेशनों पर होते हैं।
रिवीजन प्रोग्राम के अलावा फॉर्म केवल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ही भरे जाएंगे।
फॉर्म-6 भरने में होने वाली गलतियां
लोग अक्सर डिक्लेरेशन वाला कॉलम भरना छोड़ देते हैं। ऐसा होने पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है।
फॉर्म भरने वाले के लिए अपना साइन करना जरूरी है, नहीं तो फॉर्म नामंजूर कर दिया जाता है।
कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई
दिल्ली इलेक्शन ऑफिस की वेबसाइट ceodelhi.gov.in पर राइट साइड में Enrol Online पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है।
यहां अप्लाई करने से आपको वोटर आई-कार्ड 25 जनवरी के बाद मिल जाएगा।
यहां क्लिक करने के बाद आपको न्यू यूजर के तौर पर साइन अप करना होगा। इसके लिए राइट में नीचे New User! Sign Up! पर क्लिक करें।
फॉर्म के साथ आपको अपनी लेटेस्ट फोटो स्कैन करके अटैच करनी होगी।
इसके बाद अड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ स्कैन कर लगाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो ये दोनों दस्तावेज लेने बीएलओ (बूथ लेवल अफसर) आपके घर आ जाएंगे।
यहीं वह आपसे फॉर्म पर साइन पर कराकर ले जाएंगे। इससे यह साबित होगा कि फलां वोटर यहां रहता है।
आप ceodelhi.gov.in राइट साइड में Enrol Online के नीचे Know your Booth Level Officer (BLO) पर क्लिक कर अपने इलाके के बीएलओ को जान सकते हैं।
कैसे करें ऑफलाइन अप्लाई
- 15 जनवरी के बाद अलग-अलग इलाकों में फॉर्म मिलने शुरू होंगे, जहां ऐप्लिकेशन दिया जा सकता है।
- इनके बारे में अखबारों में विज्ञापन दिए जाएंगे, जिनमें फॉर्म मिलने के सेंटरों की भी जानकारी दी जाएगी।
- फॉर्म पर अपनी हाल में खींची गई एक कलर फोटो लगानी होगी।
- साथ ही ऊपर बताए बाकी जरूरी दस्तावेज भी जमा कराने होंगे।
नोट: अड्रेस प्रूफ में अगर पहले दिए गए दस्तावेजों में से कोई नहीं हो, तो 50 पैसे का पोस्ट-कार्ड अपने पते पर खुद ही पोस्ट कर लीजिए। आपको मिलने के बाद वह अड्रेस प्रूफ का काम करेगा।
हेल्पलाइन
वोटर आई-कार्ड से जुड़ी किसी भी जानकारी या शिकायत दर्ज कराने के लिए कॉल करें: 1800110600 (टोल फ्री) या 011-29949365 पर। यह नंबर हफ्ते के सातों दिन सुबह 9 से शाम 6 बजे तक काम करता है।
कब और कहां से मिलेगा
- करीब एक महीने में आपका वोटर कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा।
- वोटर कार्ड लेने के लिए आपको अपने इलाके के वोटर सेंटर में जाना होगा। अपने इलाके के असिस्टेंट इलेक्शन रजिस्ट्रेशन अफसर (वोटर सेंटर का इंचार्ज) का नाम, फोन नंबर और वोटर सेंटर का पूरा पता आप ceodelhi.gov.in में Know your Voters' Centre पर क्लिक कर जान सकते हैं।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा
कहां करें अप्लाई
वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए आपको अपने इलाके की तहसीलों (पते के लिए नीचे 'शिकायत कहां करें?' देखें) में जाना होगा।
नोएडा के लोग दादरी तहसील के अलावा नोएडा सेक्टर 19 स्थित सिटी मैजिस्ट्रेट के ऑफिस भी जा सकते हैं।
तहसील/सिटी मैजिस्ट्रेट ऑफिस में बूथ लेवल अफसर आपको फॉर्म फॉर्म-6 देगा।
वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए और वोटर आई कार्ड बनाने के लिए सिर्फ फार्म-6 भरने की जरूरत है।
इसमें सिर्फ एक कलर फोटो की जरूरत है।
इसे अड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ लगाकर बीएलओ के पास जमा कराना होगा। अड्रेस प्रूफ के तौर पर दूसरे दस्तावेजों के अलावा किराए के मकान में रहने वाले लोग रेंट अग्रीमेंट की कॉपी भी लगा सकते हैं।
बीएलओ उस अड्रेस पर आपके मिलने पर उस अड्रेस को वैरिफाई कर देंगे।
कहां करें शिकायत
अगर आपका वोटर आई-कार्ड नहीं बनता है तो फॉर्म जमा करने के वक्त जो रसीद दी गई है, उसे लेकर अपने तहसील के एसडीएम से शिकायत कर सकते हैं।
टाइमिंग
सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, कोई लंच टाइम नहीं। छुट्टी: रविवार, दूसरा शनिवार। एसडीएम का आम जनता से मिलने का टाइम: सुबह 10-12 बजे।
कहां से मिलेगा
- वोटर आई-कार्ड बनने के बाद बूथ लेवल अफसर इसे आपके घर तक पहुंचाएंगे।
वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने के लिए गाजियाबाद में ऑनलाइन की व्यवस्था अभी शुरू नहीं की गई है। लोगों को फॉर्म 6 भरकर ही देना पड़ेगा।
टाइमिंग
सोमवार से शनिवार, सुबह 9 से शाम 4 बजे तक। लंच: 1:30-2 बजे तक। छुट्टी: रविवार व सरकारी छुट्टियां।
फॉर्म भरकर दो पासपोर्ट साइज फोटो, अड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ के साथ आपको यहीं जमा कराना होगा।
कहां से मिलेगा
बीएलओ वोटर आई-कार्ड आपके घर तक पहुंचाएगा।
कहां करें शिकायत
अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं होता तो आप बीएलओ, तहसीलदार और जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी से लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी से बात कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए अथॉराइज्ड अफसर जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी (चुनाव कार्यालय, गाजियाबाद कलक्ट्रेट) ही हैं और किसी के पास भी की गई शिकायत आखिरकार उन्हीं की टेबल पर आएगी।
अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम है लेकिन वोटर आई-कार्ड आप तक नहीं पहुंचा है तो आप ऊपर लिखे अधिकारियों में से किसी के पास सादे कागज पर अर्जी दायर कर सकते हैं। उस अर्जी पर ही इलेक्शन डिपार्टमेंट आपका वोटर आई-कार्ड बनवाकर आप तक पहुंचाएगा।
इन अधिकारियों के अलावा आप शिकायत दर्ज कराने के लिए इलेक्शन ऑफिस के ऊपर दिए गए फोन नंबरों का इस्तेमाल हेल्पलाइन नंबर के तौर पर भी कर सकते हैं।
गुड़गांव
वोटर आई-कार्ड बनवाने के लिए मिनी सचिवालय स्थित डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस या बीएलओ को फॉर्म-6 भरकर देना होगा।
वोटर आई-कार्ड बनाने के लिए अभी ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है।
सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, लंच टाइम: 1:30 से 2 बजे तक, छुट्टी: रविवार और शनिवार।
वोटर आई-कार्ड फॉर्म www.eci.net.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
अड्रेस प्रूफ के तौर पर दूसरे दस्तावेजों के अलावा किराए के मकान में रहने वाले लोग रेंट अग्रीमेंट की कॉपी भी लगा सकते हैं। बीएलओ उस अड्रेस पर जाकर आपके मिलने पर उस अड्रेस को वैरिफाई कर देंगे।
कहां से मिलेगा
फॉर्म भरने के एक से डेढ़ महीने तक वोटर आई-कार्ड बनकर इलेक्शन ऑफिस में आ जाता है। यहीं से इसे हासिल किया जा सकता है। वोटर आई-कार्ड सीधे वोटर को ही मिलेगा और पोस्ट से इसे हासिल नहीं किया जा सकता। हाल में 01 अक्टूबर से 20 नवंबर तक चले विशेष अभियान के तहत जिन 45,364 वोटरों ने फॉर्म भरे थे, उन्हें उनका कार्ड 25 जनवरी से 3-4 दिन तक जिले के सभी 860 बूथों पर बांटा जाएगा।
अगर तय वक्त में वोटर आई-कार्ड बनकर न आए तो इसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी (मिनी सचिवालय स्थित डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस) और राज्य निर्वाचन आयुक्त से की जा सकती है।
नोट: अड्रेस प्रूफ में अगर पहले दिए गए दस्तावेजों में से कोई न हो, तो 50 पैसे का पोस्ट-कार्ड अपने पते पर खुद ही पोस्ट कर लीजिए। आपको मिलने के बाद वह अड्रेस प्रूफ का काम करेगा।
अपना कार्ड आप इलेक्शन ऑफिस से ले सकते हैं। कई बार इलेक्शन ऑफिस के बूथ लेवल ऑफिसर भी वोटर आई-कार्ड वोटरों तक पहुंचाते हैं।
अगर समय पर वोटर आई-कार्ड नहीं मिलता तो चुनाव तहसीलदार या जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीसी से शिकायत की जा सकती है। डीसी ऑफिस का फोन नंबर: 0129-2226604 / 2227936
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